Thursday 29 November 2012

अक्षम आईएएस-आईपीएस की 15 साल में छुट्टी!!!


पटना। अखिल भारतीय सेवा के अक्षम अफसरों से केंद्र सरकार ने सख्ती से निपटने का मन बनाया है। इन्हें 15 साल में ही रिटायर करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम में संशोधन की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार इस सिलसिले में सभी प्रदेशों की राय ले रही है।
बिहार के मुख्य सचिव को इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है। विषय पर दो सप्ताह में बिहार सरकार को अपनी राय देनी है। अगर दो सप्ताह में जवाब नहीं दिया गया, तो प्रस्ताव के प्रति राज्य सरकार को सहमत मान लिया जाएगा।
अक्षम अफसरों, जिनमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस एवं आईएफएस अधिकारी शामिल हैं, की छंटनी करने का मकसद व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाना है। व्यवस्था में बदलाव से नाकाबिल अधिकारी के लिए 60 साल की उम्र तक नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। उसे 15 साल में ही सेवानिवृत कर दिया जाएगा। उसे अन्य अवकाशप्राप्त अफसरों की भांति पेंशन एवं सेवांत लाभ की सुविधाएं दी जाएंगी।
वर्तमान में जो कानून है, उसके तहत अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को किसी प्रकार के आपराधिक मामले या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा दंडित किए जाने पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति [कंपलसरी रिटायरमेंट] दी जाती है या उन्हें बर्खास्त किया जाता है।

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